पोर्टल पर मृतक का नाम नहीं होने पर भी मिलेगा अनुदान, अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जन को दिये निर्देश
पोर्टल पर मृतक का नाम नहीं होने पर भी अनुदान मिलेगा. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिये है. कोविड 19 से मृत कतिपय व्यक्तियों का नाम बिहार कोविड 19 पोर्टल पर प्रविष्ट या अंकित नहीं हुआ है.
गया. कोविड संक्रमण से मृत कई व्यक्तियों का किसी कारणवश बिहार कोविड पोर्टल पर नाम प्रविष्ट नहीं हो सका है. कोविड संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के अधीक्षक – प्राचार्य सहित एम्स आइजीएमएस के निदेशक को आवश्यक निर्देश दिये हैं. प्रधान सचिव ने कहा है कि कोविड 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जाये.
कोविड 19 संक्रामक रोग का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसके कुप्रभाव से कई व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना के पहले, दूसरे व तीसरे चरणों में हो चुकी है. कोविड 19 के संक्रमण की शुरुआत से ही विशेष पहल के रूप में बिहार राज्य में कोविड 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को चार लाख पचास हजार रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में तत्परतापूर्वक भुगतान किया जा रहा है. लेकिन, कोविड 19 से मृत कतिपय व्यक्तियों का नाम बिहार कोविड 19 पोर्टल पर प्रविष्ट या अंकित नहीं हुआ है.
इस कारण से उनके आश्रितों को अनुदान राशि का भुगतान विभाग की ओर निकाले गये निर्देश व मापदंड के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किये गये है. ऐस आश्रितों के आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित हैं. इसे देखते हुए यह निर्णय लिया है कि कोविड 19 से राज्य के अंदर वैसे मृत व्यक्ति जिनका नाम बिहार कोविड 19 के पोर्टल पर प्रविष्ट या अंकित नहीं है. उनके निकटतम आश्रितों को इस आधार पर अनुदान राशि के भुगतान से वंचित नहीं किया जायेगा.
पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर होगा भुगतान
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि बिहार राज्य में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों के अनुग्रह अनुदान राशि संबंधी दावा या आवेदनों के वैसे सभी मामले जिनमें यह निश्चित हो कि व्यक्ति की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है और इसका पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, भले ही किसी कारणवश पोर्टल पर अपलोड आदि नहीं किया जा सका हो, उनकी समयक समीक्षा कर सूची राज्य स्वास्थ्य समिति तिबहार को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये. ताकि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द अनुमान्य राशि के भुगतान संबंधी कार्रवाई की जा सके.