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Gaya News : दुष्कर्म के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक कैद

Gaya News : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषी मंजूर आलम उर्फ मंजूर अंसारी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी.

गया. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अदालत ने दोषी मंजूर आलम उर्फ मंजूर अंसारी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने मंजूर आलम को इस मामले का दोषी पाया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने दलील पेश की. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज करायीथी. अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि जनवरी 2020 को अभियुक्त छत फांद कर घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उसके बाद शादी का झूठा झांसा देकर लगातार घटना को अंजाम देता रहा. इस दौरान वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे को भी जन्म दिया. अदालत ने इस मामले में अभियुक्त का डीएनए टेस्ट भी कराया था, जिससे इस बात की पुष्टि भी हुई कि उस बच्चे का पिता अभियुक्त ही है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की तथा बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अभियुक्त मंजूर आलम को छह पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास व दो लाख रुपये का अर्थदंड, धारा 376 (3) के तहत आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना तथा धारा 420 के तहत सात साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई .यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सूचक की ओर से अधिवक्ता एचआर काजमी ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. यह मामला कोंच थाना कांड संख्या 234/ 2020 से संबंधित है.

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