दुष्कर्म के मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
गया. दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अपने फैसले में पीड़ित महिला को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. अनुसूचित जाति/जनजाति के विशेष न्यायाधीश मुंशीलाल गौतम की अदालत ने अभियुक्त राकेश कुमार को यह सजा सुनायी. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़ित महिला ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. 29 मई 2021 को जब पीड़ित महिला शौच के लिए खेत में गयी थी, लौटने के क्रम में दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. यह मामला बोधगया थाना कांड संख्या 19/ 2021 से जुड़ा हुआ है.
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