Gaya News : हत्या मामले में दोषी दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Gaya News : फतेहपुर थाने से संबंधित हत्या के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार की अदालत ने दोषी कैलाश साव व शुक्र साव को यह सजा सुनायी.

By Prabhat Khabar News Desk | February 14, 2025 8:18 PM

गया. फतेहपुर थाने से संबंधित हत्या के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार की अदालत ने दोषी कैलाश साव व शुक्र साव को यह सजा सुनायी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक मसूद मंजर ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि प्रमोद कुमार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपनी प्राथमिकी ने उन्होंने कहा था कि 20 फरवरी 2015 को कैलाश साव व शुक्र साव तथा अन्य लोगों के साथ मेरे दरवाजे पर आये तथा गाली गलौज करने लगे. फिर उसके बाद पटवन को लेकर विवाद बढ़ गया और लाठी, डंडा व पसुली के साथ मारपीट करने लगे. वे सभी लोग मेरे पिताजी भिखारी साव से मारपीट कर हत्या कर दी. और फिर उसके बाद दरवाजे के पास वाले कुएं में उन्हें फेंक दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में कैलाश साव व शुक्र साव को इस मामले का दोषी पाया था. अदालत ने धारा 302 के तहत उम्र कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना; धारा 201मे 5 साल की सजा, व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 में दो साल की सजा, धारा 323 में एक साल की सजा, धारा 504/ 149 में दो साल की सजा सुनाई .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version