शर्तों के साथ आज से प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति

गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद शहरी क्षेत्र में कई दुकानों और प्रतिष्ठानों को समुचित शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति डीएम अभिषेक सिंह द्वारा दी गयी है. डीएम ने आदेश जारी कर प्रतिष्ठानों के खुलने के दिन व समय तय कर दिये हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | May 8, 2020 4:36 AM

गया : गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद शहरी क्षेत्र में कई दुकानों और प्रतिष्ठानों को समुचित शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति डीएम अभिषेक सिंह द्वारा दी गयी है. डीएम ने आदेश जारी कर प्रतिष्ठानों के खुलने के दिन व समय तय कर दिये हैं. डीएम ने कहा है कि सभी प्रतिष्ठान रविवार को हर हाल में बंद रहेंगे. सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से एसडीओ अपने स्तर से निर्धारित दिन व समय में बदलाव कर सकते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया जायेगा.

हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की प्रतिदिन केवल एक दुकान को रोस्टर के अनुसार खोलने की अनुमति डीटीओ द्वारा दी जायेगी. प्रदूषण जांच केंद्र की संख्या अधिक रहने पर भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से डीटीओ द्वारा आवश्कतानुसार उसे अलग-अलग दिन अथवा समय पर खोलने का निर्देश दिया जा सकता है.प्रतिष्ठानों को इन नियमों का करना होगा पालन – संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए गोलाकार आकृति बनायी जायेगी, ताकि पंक्तिबद्ध होकर तथा एक-दूसरे से दूरी बनाकर क्रय किया जा सके. –

दुकान पर या बाजार में मास्क पहनना दुकानदारों व ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा व काउंटर पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे.- दुकानदार ग्राहकों की इच्छानुसार टेलीफोन पर ऑर्डर लेने व होम डिलिवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे.

खुले रहने वाले दुकान/प्रतिष्ठान

निर्धारित दिन..निर्धारित समय -इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर्स (विक्रय व मरम्मत).. सोमवार, बुधवार, -शुक्रवार..पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे तक -इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैटरी (विक्रय व मरम्मत)..

सोमवार, -बुधवार, शुक्रवार..पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे तक-ऑटोमोबाईल्स, टायर ट्यूब्स, लुब्रिकेंट (मोटर वाहन/मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत सहित).. मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार..पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे तक -ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट.

.मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार..पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे -गैरेज व वर्कशॉप..

सोमवार से शनिवार..पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे-हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान (प्रमंडलीय स्तर पर दो व जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है).. सोमवार से शनिवार तक..

पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे तक-प्रदूषण जांच केंद्र..सोमवार से शनिवार..पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे तक-निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री.. प्रत्येक दिन..पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न चार बजे तक

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