Pitru Paksha 2024: पितृपक्ष मेला में कैंप लगाने के लिए 19 संगठनों को मिली अनुमति

Pitru Paksha 2024: पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों के लिए सहायता सेवा व सहायता शिविर लगाने के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय ने अनुमति पत्र के साथ नियम व शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है.

By Radheshyam Kushwaha | August 31, 2024 7:08 AM

Pitru Paksha 2024: गया पितृपक्ष मेला महासंग्राम 2024 में देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा व सहायता सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता अतिथि देवो भवः की तर्ज पर वर्षों से करते आ रहे हैं. इस वर्ष भी सदर अनुमंडल कार्यालय में अब तक 19 सामाजिक संगठनों ने 17 सितंबर से दो अक्तूबर तक आयोजित राजकीय पितृपक्ष मेले में सेवा व सहायता शिविर लगाने के लिए आवेदन दिया है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी किसलय श्रीवास्तव ने बताया कि जिन सामाजिक संगठनों ने सेवा व सहायता शिविर लगाने के लिए आवेदन दिया है, उन सभी को इस कार्य के लिए अनुमति दे दी गयी है. उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 2023 में पितृपक्ष मेले में करीब 35 सामाजिक संगठनों ने सेवा व सहायता शिविर लगाया था. इस बार भी और आवेदन आने की पूरी संभावना है. उन्होंने बताया कि सामाजिक संगठनों को सशर्त सेवा व सहायता सिविल लगाने की अनुमति दी गयी है.

इन संगठनों को मिली अनुमति

सदर अनुमंडल कार्यालय सूत्रों के अनुसार, पितृपक्ष मेला महासंग्राम 2024 में अब तक नरौलिया अग्रवाल सेवा संघ, रवि होटल, महाराणा विचार मंच, गायत्री परिवार ट्रस्ट, माहुरी सेवा संस्थान, दांगी चिकित्सा संघ, अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आइइएच मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल सह आदर्श बुद्ध वेलफेयर सोसाइटी, बिहार कुम्हार (प्रजापति) समन्वयक समिति, जीडी पब्लिक स्कूल, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान, जनता दल यू डॉक्टर शंकर कुमार चौधरी, डॉ वीरेंद्र कुमार, तीर्थवृति सुधारिणी सभा, प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद सह बजरंग दल समेत 19 सामाजिक संगठनों को इच्छानुसार मेला क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर सेवा व सहायता शिविर लगाने की अनुमति सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने दी है.

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इन शर्तों के साथ दी गयी अनुमति

पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों के लिए सहायता सेवा व सहायता शिविर लगाने के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय ने अनुमति पत्र के साथ नियम व शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है. सदर अनुमंडल कार्यालय सूत्रों के अनुसार, सेवा व सहायता शिविर लगाने वाले सामाजिक संगठनों को निर्देशित किया गया है कि शिविर के दौरान लोगों व यातायात में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, टेंट का अधिकतम साइज नौ गुणा नौ फुट रहेगा, मान्यता प्राप्त डिग्री धारक द्वारा चिकित्सा शिविर का संचालन करना होगा, शिविर में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करना है.

मादक पदार्थ का सेवन करने वाले शिविर में शामिल नहीं होंगे

मादक पदार्थ का सेवन करने वाले शिविर में शामिल नहीं होंगे, उत्तेजक अथवा मनमुटाव भड़काने वाला अथवा किसी भी धर्म, जाति व समुदाय से संबंधित भाषण शिविर में नहीं करना होगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच वर्जित रहेगा, रेलवे स्टेशन परिसर में लगने वाले शिविर से जुड़े कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आवागमन की सूचना के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना होगा, शिविर व आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान रखना होगा, निजी जमीन पर शिविर लगाने से पहले संबंधित भू स्वामी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा शामिल है.

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