गया. नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में गुरुवार को पीड़िता ने अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध गवाही दी. पीड़िता ने पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत में अभियुक्त की पहचान भी की. गवाह का परीक्षण पाॅक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने कराया. पीड़िता ने अपनी गवाही के दौरान कोर्ट को बताया कि वह 11 सितंबर 2023 की रात्रि में शौच के लिए गयी थी. इसी दौरान पिंटू चौधरी, सरवन चौधरी व साजन चौधरी ने उसे नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. यह तीनों रिश्ते में भाई हैं. वह घटना के समय नवम वर्ग की छात्रा थी. इस मामले में पीडिता के बयान पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. उसने अपनी गवाही के दौरान 164 के तहत दिये गये बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की. इस मामले में आरोपी पिंटू चौधरी ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जबकि अन्य आरोपियों का वाद अलग चल रहा है.
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