गया. हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने बुधवार को तीन दोषियों को 10 साल की सजा सुनायी व 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार की अदालत ने दोषी बालदेव यादव, संजय यादव व विकास यादव को 10 साल की सजा व 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. वहीं, लौकी यादव को बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगानंद अंबष्टा व सूचक की ओर से अधिवक्ता सुजीत शर्मा ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले विसुन यादव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि एक सितंबर 2014 को जब वह अपने मकान में छज्जा बनवा रहे थे, तो अभियुक्तों ने आकर उनका छज्जा गिरा दिया. मना करने पर मारपीट की. उसके बाद हरवे हथियार से लैस होकर आये और मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कल छह गवाहों की गवाही हुई. यह मामला वजीरगंज थाना कांड संख्या 398 /2014 से संबंधित है.
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