गया. अपहरण के मामले में शुक्रवार को अदालत में एक अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त सद्दाम मियां को को तीन साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस की. उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2019 को पीड़िता स्कूल जा रही थी. रास्ते में सद्दाम मियां ने उससे कहा कि चलो गाड़ी से हम स्कूल छोड़ देते हैं. पीड़िता गांव का लड़का समझकर उसके साथ बैठ गयी. अभियुक्त उसे स्कूल नहीं ले जाकर दूसरी जगह ले जाने लगा. पीड़िता द्वारा हल्ला करने पर ग्रामीण आ गये तथा पीड़िता के परिजनों को सूचित किया. इसके बाद पीड़िता ने थाने में सद्दाम मियां के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज करायी थी. इस मामले में पीड़िता एवं उसके परिजन तथा अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह का परीक्षण कराया गया था. यह मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 200/19 से संबंधित है .
अपहरण के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा
अपहरण के मामले में शुक्रवार को अदालत में एक अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त सद्दाम मियां को को तीन साल की सजा सुनायी.
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