पटना : राज्य में 200 करोड़ रुपये तक के किसी भी सरकारी काम में कोई ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जायेगा. वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश सभी विभागों, निगमों, लोक उपक्रमों समेत अन्य सरकारी संस्थानों को जारी कर दिया गया है.
केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राज्य में भी यह नयी व्यवस्था की गयी है. इसके अनुसार, वैश्विक निविदा पूछताछ (ग्लोबल टेंडर इंक्वायेरी या जीटीआर) नहीं करने का निर्णय लिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
यह नियम पीपीपी मोड समेत अन्य किसी भी तरह से काम करने वाले प्रोजेक्ट पर समान रूप से लागू होगा. किसी भी स्तर पर 200 करोड़ के किसी सरकारी काम में किसी भी बाहरी कंपनी को काम नहीं दिया जायेगा. इनमें सिर्फ देशी कंपनियां ही शामिल हो सकती हैं.
posted by ashish jha