सीवान के मुफस्सिल थानाध्यक्ष से शोकॉज
गोपालगंज : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक आनंद द्विवेदी के कोर्ट ने सीवान के मुफस्सिल थानाध्यक्ष से शोकॉज करते हुए कोर्ट में सदेह उपस्थित करने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित वाद एमआइएससी 01/2017 बच्चा गोड़ बनाम बिहार सरकार की न्यायिक जांच के बाद में साक्षी दीपू कुमार […]
गोपालगंज : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक आनंद द्विवेदी के कोर्ट ने सीवान के मुफस्सिल थानाध्यक्ष से शोकॉज करते हुए कोर्ट में सदेह उपस्थित करने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित वाद एमआइएससी 01/2017 बच्चा गोड़ बनाम बिहार सरकार की न्यायिक जांच के बाद में साक्षी दीपू कुमार साह पिता रामाशंकर साह साकिन बलेहन थाना मुफस्सिल सीवान के साक्ष्य के लिए 30 मई, 2017 को जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है.
अबतक उक्त साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य नहीं दिया है और न ही थानाध्यक्ष द्वारा उक्त साक्षी के विरुद्ध निर्गत अधिपत्र का तामिला प्रतिवेदन ही भेजा गया है जिससे वाद की कार्रवाई लंबे समय से बाधित हो रही है. अत: इसकारण शोकॉज के द्वारा थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिया जाता है कि वे दो सप्ताह के अंदर न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें. किन परिस्थितियों में उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन अबतक नहीं किया गया है. क्यों नहीं आपकी इस लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता की सूचना आपके वरीय पदाधिकारियों को दे दी जाये.