उलझन. पीएम आवास योजना के लाभ के लिए भटक रहे लाभुक
गोपालगंज : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलनेवाला लाभ कई गरीबों के बीच सवाल बन कर रह गया है. ये वे गरीब हैं, जिनको भूदान में जमीन मिली है. ऐसे में आवास योजना का लाभ पाने के लिए ये चयनित लाभुक खाक छान रहे हैं. प्रखंड कार्यालय द्वारा इन्हें भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए नियमानुसार जमीन का एलपीसी आवश्यक था. इधर, आवास निर्माण विभाग ने नियम में सुधार करते हुए योजना का लाभ लेने हेतु वंशावली, पारिवारिक सूची के साथ शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया है. यह नियम उनके लिए लाभदायक साबित हो रहा है जिनको पुश्तैनी जमीन है.
लेकिन, भूदान में मिली जमीन के मालिक एलपीसी का कहां से बनवायेंगे. इनको न तो एलपीसी मिल रहा है और न इनके पास वंशावली सूची है. ऐसे में नगर निकाय को भी आवास योजना की राशि देने में कठिनाई हो रही है. जिले में ऐसे चयनित लाभुकों की संख्या एक हजार से अधिक है.
मिलनी है दो लाख की राशि
हाउस फॉर ऑल योजना के तहत लाभुक को दो लाख की राशि दी जानी है. प्रथम किस्त में 50 हजार की राशि देनी है. नीव का काम हो जाने के बाद एक लाख रुपये द्वितीय किस्त में और छत हो जाने पर शेष 50 हजार रुपये दिये जाने हैं. चयनित लाभुकों के लिए गोपालगज नगर पर्षद और कटेया नगर पंचायत में प्रथम किस्त की राशि पड़ी हुई है, लेकिन भूदान की जमीन और एलपीसी पेच बन गया है.
1010 लोगों को नहीं मिल रहा लाभ
क्या कहते हैं अधिकारी
कटेया और गोपालगंज में कुल 1010 ऐसे चयनित लाभुक हैं जिनके पास भूदान की जमीन है. इनके पास न तो एलपीसी है और न ही वंशावली. ऐसे में लाभ की राशि देने में परेशानी हो रही है. इसके लिए विभाग से संपर्क साधा जा रहा है.
ज्योति कुमार, इओ, नप गोपालगंज
भूदान के चयनित लाभुक
नगर पर्षद गोपालगंज – 310
नगर पंचायत कटेया – 700
आवंटन की राशि – 5 करोड़