बिजली कंपनी पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति निगम पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना किया है. नगर थाने के हजियापुर मोहल्ले के श्याम सुंदर प्रसाद ने अगस्त, 2015 का बकाया बिल जमा कर दिया था. इसके बाद कंपनी द्वारा अधिक बिल भेजने का सिलसिला शुरू हो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 15, 2017 3:17 AM

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति निगम पर साढ़े चार हजार रुपये का जुर्माना किया है. नगर थाने के हजियापुर मोहल्ले के श्याम सुंदर प्रसाद ने अगस्त, 2015 का बकाया बिल जमा कर दिया था. इसके बाद कंपनी द्वारा अधिक बिल भेजने का सिलसिला शुरू हो गया. कंपनी ने मार्च, 2017 में 53 हजार 935 रुपये का बिल भेज दिया.

बार-बार अधिकारियों के पास दौड़ लगाने के बावजूद जब बिल में सुधार नहीं किया गया, तब उन्होंने फोरम का दरवाजा खटखटाया. फोरम ने मार्च, 17 का विपत्र निरस्त करते हुए एक माह के अंदर नया बिल आवेदक को देने का आदेश दिया.

इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन हजार और मुकदमा खर्च के लिए डेढ़ हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया है.

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