गोपालगंज : अब ड्यूटी से अलग कार्य या अवकाश के दिनों में कार्य करने पर सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को नाश्ता और भोजन भी मिलेगा. इसको लेकर बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में सुविधा दी जायेगी. कोई पदाधिकारी देर रात तक या अवकाश के दिन कर्तव्य पर उपस्थित रहते हैं, तो उनको नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था कार्यालय मद से की जायेगी.
इसको लेकर राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में एक सौ रुपये प्रति व्यक्ति नाश्ता एवं दो सौ 50 रुपये प्रति व्यक्ति भोजन के लिए निर्धारित की गयी है. यह राशि सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को नकद भुगतान नहीं की जायेगी. सिर्फ चालकों को ही नाश्ता एवं भोजन के लिए निर्धारित राशि का नकद भुगतान किया जायेगा. जो नियमित कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्यालय कार्य से बाहर रहते हैं, उन्हें नकद भुगतान किया जा सकता है. वित्त सचिव व्यय राहुल सिंह के द्वारा निर्गत आदेश से सरकारी कर्मियों में काफी उत्साह है.