पति को छोड़ प्रेमी के घर गयी विवाहिता
कोर्ट ने स्वविवेक से रहने की दी आजादीप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज?Spies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो […]
कोर्ट ने स्वविवेक से रहने की दी आजादी
गोपालगंज : विवाहिता की अपहरण का मामला प्रेम प्रसंग में बदल गया. जब विवाहिता को पुलिस ने बरामद कर कोर्ट में 164 के बयान के लिए न्यायालय में पेश किया. महिला ने अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर प्रेमी से शादी रचाने की बात कही. गौरतलब हो कि सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के अंगौता गांव के रहने वाली रेखा की शादी हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव के रहने वाले स्व विक्रमा साह के पुत्र अमित कुमार के साथ 18 जून 2017 को हुई थी. शादी के 15 दिन के बाद उसका पति विदेश चला गया. इधर मौका मिलते ही रेखा देवी अपने ही गांव के प्रेमी सुमंत कुमार मांझी को अपने घर बुलायी और उसके साथ फरार हो गयी. इधर विवाहिता की सास शांति देवी ने सुमंत कुमार मांझी के खिलाफ बहू रेखा देवी के अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इधर पुलिस विवाहिता रेखा को बरामद कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विश्व विभूती गुप्ता की कोर्ट में 164 के बयान के लिए पेश किया गया. कोर्ट ने महिला मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया. मेडिकल चेकअप में उसे बालिग पाया गया, महिला ने न्यायालय में अपने दिये गये बयान में अपनी मर्जी से सुमंत कुमार मांझी के साथ चले जाने की बात कही. अपहरण की बात को गलत बताया. बालिग पाने व महिला का बयान को देखते हुए कोर्ट ने उसे स्वविवेक से रहने की आजादी देने के साथ पुलिस को उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद पेशकार मनोज कुमार पांडेय ने पुलिस को उसे सौंपते हुए महिला के इच्छा अनुसार पहुंचाने का निर्देश दिया.