कोर्ट ने भोरे थानाध्यक्ष से किया जवाब-तलब
हत्या के मामले में जांच रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई गोपालगंज : हत्या के मामले में आरोपितों के खिलाफ जांच रिपोर्ट कोर्ट को नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 12 अभिषेक कुणाल की कोर्ट ने भोरे थानाध्यक्ष से जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने कहा है कि 12 फरवरी को कोर्ट से […]
हत्या के मामले में जांच रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई
गोपालगंज : हत्या के मामले में आरोपितों के खिलाफ जांच रिपोर्ट कोर्ट को नहीं देने पर नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 12 अभिषेक कुणाल की कोर्ट ने भोरे थानाध्यक्ष से जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने कहा है कि 12 फरवरी को कोर्ट से कांड का प्रतिवेदन मांगा गया था. कोर्ट को प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर 10 दिनों के भीतर कोर्ट को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि किस परिस्थिति में रिपोर्ट नहीं आयी.
ध्यान रहे कि तीन मार्च, 2017 को भोरे थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में भरत सिंह को मारने आये पड़ोसियों ने उनकी पत्नी श्रीमति देवी ने पहचान लिया था. पत्नी ने जैसे ही नाम रखा कि उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस कैलाश सिंह पर पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. बाकी आरोपित रामाश्रय भगत, भीम सिंह, छोटेलाल सिंह पर आज तक अनुसंधान नहीं हो सका. कोर्ट इस मामले में एसपी और डीआईजी से जांच रिपोर्ट मांग चुका है.