फर्जी एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर को हाइकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

गोपालगंज : फर्जी एनकाउंटर के आरोप में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे इंस्पेक्टर जफर जावेद को पटना हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत मिली. न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जयसवाल की कोर्ट ने इंस्पेक्टर जफर जावेद की अपील को मंजूर किया है. आंसू सिंह के फर्जी एनकाउंटर के मामले में जनवरी 2019 में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 22, 2019 1:48 AM

गोपालगंज : फर्जी एनकाउंटर के आरोप में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद फरार चल रहे इंस्पेक्टर जफर जावेद को पटना हाईकोर्ट से शुक्रवार को राहत मिली. न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जयसवाल की कोर्ट ने इंस्पेक्टर जफर जावेद की अपील को मंजूर किया है. आंसू सिंह के फर्जी एनकाउंटर के मामले में जनवरी 2019 में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चार मनीष द्विवेदी की कोर्ट ने मीरगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे जाफर जावेद खान, अनमोल यादव तथा एएसआइ दिनेश्वर कुमार के खिलाफ उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था. करीब 20 वर्ष बाद कोर्ट के रुख से आरोपित पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने लगी है.

यह तब कि घटना है जब फर्जी एनकाउंटर का दौर जिले में चल रहा था. कुख्यात अप राधी रहे गुड्डु राय की तलाश में 29 अक्तूबर 1998 को फुलवरिया थाने के कंधवरिया मांझा गांव के मधुसूदन सिंह के दरवाजे पर पहुंची पुलिस ने इलाहाबाद के स्नातक की परीक्षा देकर घर लौटे कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ आंसू को थानेदार
जाफर जावेद खान ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से अंधाधुंध गोली चलाकर मार दी थी. आंसू मकसुदन सिंह का इकलौता पुत्र था. एक होमगार्ड जवान के पैर में भी गोली लगी थी. इस मामले को लेकर मधुसूदन सिंह के रिश्तेदार अरुण राय ने कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था.

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