कल आयकर रिटर्न जमा करने का अंतिम मौका चुके तो जुर्माना तय

गोपालगंज : आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है और इसमें मात्र दो दिन बचे हैं. इस समय रिटर्न फाइल न कर पाने पर विलंब शुल्क और जुर्माना देना पड़ेगा. जो विलंब के दिनों की संख्या के हिसाब से तय होगा. वहीं, 31 मार्च 2020 के बाद कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 30, 2019 5:50 AM

गोपालगंज : आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है और इसमें मात्र दो दिन बचे हैं. इस समय रिटर्न फाइल न कर पाने पर विलंब शुल्क और जुर्माना देना पड़ेगा. जो विलंब के दिनों की संख्या के हिसाब से तय होगा. वहीं, 31 मार्च 2020 के बाद कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न नहीं फाइल कर पायेगे.

अगर 31 अगस्त तक रिटर्न नहीं फाइल हुआ तो एक सितंबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क लगेगा. इसके बाद 31 मार्च 2020 तक 10,000 रुपये विलंब शुल्क देकर ही रिटर्न फाइल किया जा सकेगा.
विलंब शुल्क के अलावा कर दाताओं पर 5000 रुपये पेनाल्टी भी लगेगी. पांच लाख से कम आय वालों के लिए विलंब शुल्क एक हजार रुपये होगा, लेकिन पेनाल्टी उन्हें भी 5000 रुपये ही देनी होगी. इसको लेकर आयकर से जुड़े अधिवक्ताओं और सीए के यहां भीड़ लग रही है.
समय से रिटर्न फाइल करने के लाभ
समय पर रिटर्न फाइल करने से बैंक से ऋण मिलने में आसानी होती है. अधिकांश दूतावास वीजा आवेदन में दो-तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रतियां मांगते हैं. समय से रिटर्न दाखिल करनेवालों के रिटर्न में त्रुटि होने पर संशोधन की छूट मिलती है.
अधिवक्ता कुमार हर्षवर्द्धन ने बताया कि रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है. नोटिस भेजे जाने के बाद रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा और तब विलंब शुल्क एवं जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा विभाग तीन महीने से दो वर्ष तक कारावास के नियमों के तहत अभियोजन की कार्रवाई कर सकता है.
25 लाख रुपये से अधिक कर जमा करने वाले करदाताओं के लिए अभियोजन की अवधि सात वर्ष तक हो सकती है. आयकर से जुड़े ब्रजेश मिश्र ने बताया कि लेट रिटर्न तो 31 मार्च तक जमा हो जायेगा, लेकिन उसके कई नुकसान भी हैं, जिनका बाद में असर दिखता है.

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