तीन साल बाद आया न्यायालय का फैसला सिधवलिया के बुचेया गांव में हुई थी हत्या संवाददाता, गोपालगंज मासूम छात्र की अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी पाते हुए गोपालगंज की एक अदालत ने आरोपित को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. पुलिस आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. ध्यान रहे कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया कली टोला गांव की ज्ञांती देवी के आठ वर्षीय बेटे गुड्डू कुमार को बैकुंठपुर थाना क्षेत्र फैजुल्लाहपुर गांव के निवासी जितेंद्र राय ने 30 दिसंबर, 2011 को खिलौना खरीदने के बहाने अगवा कर लिया था. देर रात वह नहीं आया, तो उसकी खोजबीन शुरू हुई. बाद में पता चला कि उसके बेटे को लेकर वह गुजरात के अहमदाबाद चला गया. पुलिस के साथ परिजन जब अहमदाबाद पहुंचे, तो वहां रिश्तेदार चंदन कुमार ने पुलिस को बताया कि एक बच्चे को लेकर जितेंद्र राय आया था और बच्चे को मशरक में रखने की बात कह कर लौट गया था. पुलिस ने नाटकीय ढंग से उसे गिरफ्तार किया. उसने अपने बयान में स्वीकार किया कि बच्चे की हत्या कर गन्ने के खेत में शव को फेंक दिया गया है. उसके बताये अनुसार पुलिस ने छापेमारी कर शव को बरामद किया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपना अंतिम आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. सोमवार को इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम केसरी नंदन गुप्ता की अदालत में हुई, जिसमें पुलिस के पक्ष से एपीपी सुरेश द्विवेदी ने पक्ष रखा, जिस पर अदालत ने साक्ष्य और साबूत को ध्यान में रखते हुए हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनायी.
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छात्र हत्याकांड में आजीवन कारावास
तीन साल बाद आया न्यायालय का फैसला सिधवलिया के बुचेया गांव में हुई थी हत्या संवाददाता, गोपालगंज मासूम छात्र की अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी पाते हुए गोपालगंज की एक अदालत ने आरोपित को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. पुलिस आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज […]
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