रेप के आरोपित को 10 वर्षों के सश्रम करावास

गोपालगंज. रेप के आरोपित को एडीजे (प्रथम) केशरी नंदन गुप्ता की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 वर्षों के कठोर सश्रम करावास तथा 20 हजार की अर्थ दंड नहीं जाम करने पर दो वर्षों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. घटना के 25 माह बाद आरोपित को सजा दिला पाने में पुलिस सफल हुई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2014 6:01 PM

गोपालगंज. रेप के आरोपित को एडीजे (प्रथम) केशरी नंदन गुप्ता की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 वर्षों के कठोर सश्रम करावास तथा 20 हजार की अर्थ दंड नहीं जाम करने पर दो वर्षों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. घटना के 25 माह बाद आरोपित को सजा दिला पाने में पुलिस सफल हुई है. हथुआ थाने के बेलवा गांव के लक्ष्मण चौहान (35) मासूम बच्ची को 19 अक्तूबर, 2012 को बहला-फुसला कर गांव के बाहर ले गया तथा रेप किया था. बाद में पीडि़त पिता ने गांव के ही लक्ष्मण चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच की तथा घटना को सत्य बताते हुए कोर्ट को सौंप दिया था. इसकी सुनवाई करती हुई अदालत ने आरोपित को सजा सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया. सरकार की तरफ से एसीपी दरोगा सिंह तथा बचाव की तरफ से अधिवक्ता ब्रजभूषण ने बहस में हिस्सा लिया.

Next Article

Exit mobile version