ऋ ण बकाया के ब्याज में सौ प्रतिशत छूट का मौका

गोपालगंज. उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छह दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक उपभोक्ताओं को बकाया ऋ णों के ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट का मौका मिल सकता है. दीवानी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी बैंकों के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2014 4:01 PM

गोपालगंज. उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छह दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक उपभोक्ताओं को बकाया ऋ णों के ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट का मौका मिल सकता है. दीवानी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी बैंकों के स्टॉल लगेंगे. ऋ णधारकों को बैंकों द्वारा पत्र व एसएमएस से सूचना भेज दी गयी है. न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन किया गया है. लोक अदालत में सभी बकायेदारों से सुलह-समझौते के आधार पर ऋ ण खत्म कराये जायेंगे. सरफेसी एक्ट, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद, वसूली प्रमाणपत्र से संबंधित बकायेदार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

Next Article

Exit mobile version