उपभोक्ता अदालत ने दिया भुगतान का आदेश

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने सेवा में त्रुटि पाते हुए जीएस ट्रैक्टर एजेंसी को किसान के जमा कुल रुपये नौ प्रतिशत की व्याज दर से वापस करने के साथ ही 15 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना सहित लौटाने का आदेश दिया है. हथुआ थाना क्षेत्र के नया गांव सोहागपुर के निवासी किसान बज नारायण चौधरी ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2014 8:02 PM

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने सेवा में त्रुटि पाते हुए जीएस ट्रैक्टर एजेंसी को किसान के जमा कुल रुपये नौ प्रतिशत की व्याज दर से वापस करने के साथ ही 15 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना सहित लौटाने का आदेश दिया है. हथुआ थाना क्षेत्र के नया गांव सोहागपुर के निवासी किसान बज नारायण चौधरी ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए थावे रोड स्थित उक्त एजेंसी से संपर्क किया. एक ट्रैक्टर की बात पक्की हो गयी. उन्होंने वर्ष 2012 में नौ लाख 50 हजार रुपये में से चार लाख रुपये जमा कर दिये. एजेंसी मालिक द्वारा एक माह बाद ट्रैक्टर देने की बात कही गयी. इसके बाद टालमटोल किया जाने लगा. पीडि़त ने उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज कराया है. अदालत ने एजेंसी को किसान का जमा चार लाख रुपये नकद नौ प्रतिशत सूद सहित वापस करने का आदेश दिया है.

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