उपभोक्ता अदालत ने विद्युत विभाग पर लगाया जुर्माना

संवाददाता. गोपालगंजसेवा में लापरवाही एवं कमी पाते हुए उपभोक्ता अदालत ने विद्युत विभाग के कार्यपालक सहित दो अधिकारियों पर उपभोक्ता को सात हजार रुपया देने की आदेश के साथ ही गलत ढंग से आये बिजली बिल को भी रद्व कर दिया है. विशंभरपुर थाना के तिवारी मटिहिनिया गांव के झुन्नु तिवारी ने उपभोक्ता अदालत में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 24, 2014 9:01 PM

संवाददाता. गोपालगंजसेवा में लापरवाही एवं कमी पाते हुए उपभोक्ता अदालत ने विद्युत विभाग के कार्यपालक सहित दो अधिकारियों पर उपभोक्ता को सात हजार रुपया देने की आदेश के साथ ही गलत ढंग से आये बिजली बिल को भी रद्व कर दिया है. विशंभरपुर थाना के तिवारी मटिहिनिया गांव के झुन्नु तिवारी ने उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी थी कि उसके घर की विद्युत कनेक्शन 2007 में ही काट दिया गया था. उस समय तक विद्युत बिल जमा कर विभाग से नो डयूज ले लिया गया था. फिर सात वर्ष बाद विद्युत विभाग द्वारा बिजली की बिल भेज दिया गया था. उसे सुधारने के लिये वह लगातार अधिकारियों को आवेदन देता रहा लेकिन सुनवाई नहीं हुई. हार थक कर वह उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी थी. अदालत ने बिजली की बिल को रद्व करते हुए विद्युत विभाग पर 5 हजार मानशिक शारीरिक हर्जाना के साथ ही दो हजार रुपया की मुकदमा खर्च सहित कुल सात हजार रुपया भुगतान का आदेश दिया हैं.

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