profilePicture

गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक

प्रमुख के भतीजे को राहतप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज?Spies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो देश में मच जाता है बवालRajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से राजीव गौबा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 23, 2015 7:17 AM

प्रमुख के भतीजे को राहत

गोपालगंज : भोरे की प्रखंड प्रमुख कलावती देवी के भतीजा विवेक सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से राहत मिली है. कोर्ट ने आरोपपत्र समर्पित करने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने पुलिस से केस की डायरी तलब की थी. पुलिस की तरफ से डायरी उपलब्ध नहीं कराने पर 19 जनवरी को अनुसंधानकर्ता के खिलाफ जवाब-तलब करते हुए कोर्ट के आदेश को न मानने का नोटिस दिया गया. बता दें कि भोरे थाना कांड संख्या 153/14 में कांड के सूचक नंदलाल राम का आरोप था कि 16 अगस्त, 2014 को शाम 7.30 बजे अपने पेट्रोल पंप पर था, तभी दो व्यक्ति पहुंचे और लाल बाबू सिंह की कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी. दूसरे व्यक्ति ने काउंटर से एक लाख 50 हजार रुपये लूट लिये.

इस मामले में विवेक सिंह की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन आया. आवेदन में कहा गया कि 9 अगस्त की शाम 4 बजे पेट्रोल भराने गया. खुदरा के लिए झड़प हुई. इसमें राजेश सिंह ने पिस्तौल भिड़ा कर पांच हजार रुपये लूट लिये. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही तथा लोक अभियोजक देववंश गिरि के पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत को खारिज किया तथा आरोपपत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

Next Article

Exit mobile version