मारपीट के दो आरोपितों के एक- एक वर्ष की सजा
संवाददाता.गोपालगंजमारपीट के मामले मे दोषी पाते हुए दो आरोपियों को एक एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर के पांडेय की अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी तथा दोनों को जेल भेज दिया गया है. सरकार के तरफ से अपर लोक अभियोजन नरेंद्र कुमार शुक्ला ने […]
संवाददाता.गोपालगंजमारपीट के मामले मे दोषी पाते हुए दो आरोपियों को एक एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर के पांडेय की अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी तथा दोनों को जेल भेज दिया गया है. सरकार के तरफ से अपर लोक अभियोजन नरेंद्र कुमार शुक्ला ने बहस मे भाग लिया. सिधवलिया थाने की विशुनपुरा कोठी के निवासी बसावन राम को 22 फरवरी, 2009 की रात्रि 11 बजे उनके ही गांव के शृंगार राय एवं वीरेंद्र राय मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिये थे. घायल के बयान पर सिधवलिया थाने में कांड संख्या 19/09 दर्ज करायी थी. मारपीट का कारण पूर्व से चल रहा विवाद बताया गया है.