परिवहन विभाग ने जारी किया फरमान छह माह होगी नये लाइसेंस की अवधि लाइसेंस जमा करने के बाद जारी होगा स्मार्ट कार्ड गोपालगंज. अब वाहन चालक लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के रूप में नहीं, बल्कि कागज के मिलेंगे. परिवहन विभाग के अपर सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वाहन चालक लाइसेंस केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 16(2) के तहत कागज पर निर्गत किया जायेगा, जो स्मार्ट कार्ड की तरह फॉर्म सात पर निर्गत होंगे. ये छह महीने के लिये मान्य होंगे. छह महीने के बाद चालक लाइसेंस मूल रूप में जमा किये जाने के बाद स्मार्ट कार्ड वाली चालक लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. जिला परिवहन कार्यालयों में कंप्यूटर सामग्री, स्मार्ट कार्ड व रिबन के आपूर्ति ससमय नहीं किये जाने को लेकर आपूर्तिकर्ता कंपनी श्रीवेन इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में डाल दी गयी है. वहीं कंपनी वहीं कंपनी की सुरक्षित जमा राशि को जब्त कर लिया गया है.
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अब स्मार्ट कार्ड नहीं, कागज की मिलेगा लाइसेंस
परिवहन विभाग ने जारी किया फरमान छह माह होगी नये लाइसेंस की अवधि लाइसेंस जमा करने के बाद जारी होगा स्मार्ट कार्ड गोपालगंज. अब वाहन चालक लाइसेंस स्मार्ट कार्ड के रूप में नहीं, बल्कि कागज के मिलेंगे. परिवहन विभाग के अपर सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वाहन चालक लाइसेंस केंद्रीय मोटर […]
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