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हत्या के सात आरोपितों को उम्रकैद

गोपालगंज . हत्या के नौ वर्ष बाद एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने दोषी पाते हुए सात आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. भोरे थाने के हुस्सेपुर राजापुर टोले के रसूल मियां की एक अप्रैल, 2006 को जमीन विवाद को लेकर गेहूं के खेत में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2015 7:04 PM

गोपालगंज . हत्या के नौ वर्ष बाद एडीजे (तृतीय) अंजनी कुमार सिंह की अदालत ने दोषी पाते हुए सात आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. भोरे थाने के हुस्सेपुर राजापुर टोले के रसूल मियां की एक अप्रैल, 2006 को जमीन विवाद को लेकर गेहूं के खेत में पीट-पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया था. आसपास के लोगों ने स्थानीय अस्पताल में भरती कराया, जहां घायल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें गांव के भोला भगत, नंदजी भगत, उमेश भगत, शंभु भगत, प्रदीप भगत, जितेंद्र भगत तथा विपिन भगत को आरोपित बनाया गया था. बाद में घायल की इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सातों आरोपितों को आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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