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चर्चित सुधीर हत्याकांड में पत्नी सहित तीन दोषी करार

सजा के बिंदु पर 20 मई को होगी सुनवाई संवाददाता, गोपालगंजछह वर्ष पूर्व चर्चित सुधीर हत्याकांड के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने पत्नी सहित दो अन्य को दोषी करार दिया, जबकि साक्ष्य के अभाव में एक आरोपमुक्त हो गया है. मामले में सजा के बिंदु पर […]

सजा के बिंदु पर 20 मई को होगी सुनवाई संवाददाता, गोपालगंजछह वर्ष पूर्व चर्चित सुधीर हत्याकांड के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने पत्नी सहित दो अन्य को दोषी करार दिया, जबकि साक्ष्य के अभाव में एक आरोपमुक्त हो गया है. मामले में सजा के बिंदु पर 20 मई को सुनवाई होगी. बताते चलें कि नगर थाने के साधु चौक निवासी ताईद सुधीर श्रीवास्तव की 27 मई, 2009 को हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया गया था. मृतक के पिता ब्रजेंद्र किशोर प्रसाद ने आत्महत्या के संंदेह पर ओडी केस दर्ज कराया था, जबकि अगले दिन मृतक की आठ वर्षीया पुत्री रूपा कुमारी के बयान ने घटना को ही पलट दिया. पुत्री के अनुसार उसके पिता की हत्या उसकी मां ने तीन अन्य लोगों के सहयोग से कर दी तथा पंखे से लटका दिया था. मामले में सुधीर की पत्नी श्वेता देवी आरार चौक निवासी रवींद्र प्रसाद तथा पप्पू सिंह अधिवक्ता नगर निवासी चुन्नू लाल श्रीवास्तव को आरोपित बनाया गया था. इसमें अवैध संबंध के विरोध के कारण पति की हत्या पत्नी ने उपरोक्त आरोपितों के सहयोग से कर दी थी. छह वर्षों बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने शनिवार को पत्नी, रवींद्र प्रसाद, पप्पू सिंह को दोषी करार दिया. वहीं, अधिवक्ता नगर निवासी चुन्नू लाल श्रीवास्तव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

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