उपभोक्ता अदालत ने सूद समेत पैसा लौटाने का दिया आदेश

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने कृषि शाखा समिति बैंक, सेमरा में जमा राशि उपभोक्ता को सूद समेत लौटाने का आदेश दिया है. बताते चले कि गोपालपुर थाने के बाजार निवासी नयन प्रसाद सिंह तथा उनके पिता की कृषि शाखा समिति बैंक में संयुक्त खाता था, जिससे वे लेन-देन करते रहे. उनकी कुछ जमीन सरकार ने अधिगृहीत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2015 4:03 PM

गोपालगंज. उपभोक्ता अदालत ने कृषि शाखा समिति बैंक, सेमरा में जमा राशि उपभोक्ता को सूद समेत लौटाने का आदेश दिया है. बताते चले कि गोपालपुर थाने के बाजार निवासी नयन प्रसाद सिंह तथा उनके पिता की कृषि शाखा समिति बैंक में संयुक्त खाता था, जिससे वे लेन-देन करते रहे. उनकी कुछ जमीन सरकार ने अधिगृहीत किया, तो भू-अर्जन विभाग से उनके पिता को एक लाख 36 हजार रुपये का चेक मिला और उन्होंने संयुक्त खाते में जमा कर दिया. उनके खाते में पैसा आ भी गया. उनके पिता दो बार बैंक में गये, लेकिन भुगतान नहीं हुआ. उसके बाद उनके पिता की बीमारी से मौत हो गयी. इसके बाद संयुक्त खाता होते हुए भी उसे दौड़ाते रहे, भुगतान नहीं हुआ. बार-बार दौड़ने के बाद भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ, तो उसने हार-थक कर उपभोक्ता अदालत में गुहार लगायी थी. उपभोक्ता अदालत ने कृषि समिति को पीडि़त की राशि पर सात प्रतिशत सूद के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है.

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