गोपालगंज : नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे (प्रथम) केशरी नंदन गुप्ता की अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगायी है.
अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. विजयीपुर थाने के विलरुआ गांव की नौ वर्षीया बच्ची को टॉफी का लालच देकर तीन अक्तूबर, 2014 की शाम 7.30 बजे गांव के ही फुलेना यादव के बथान में ले जाकर रेप किया गया था. बच्ची की चीख सुन कर आसपास के लोग दौड़े तथा फुलेना यादव को पकड़ कर बुरी तरह पिटाई की.
पीड़ित बच्ची को स्थानीय अस्पताल में भरती कराया. बच्ची के बयान पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. आरोपित को महिला थानाप्रभारी सरिता कुमारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले की स्पीड ट्रायल के तहत सुनवाई के बाद आठ माह में आरोपित को सजा सुनायी गयी. कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जेल भेज दिया गया है.