30 तक मिला अल्टीमेटम

गोपालगंज. अब गृहस्वामी खुद अपने मकान की होल्डिंग टैक्स की घोषणा करेंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगरपालिका नियमावली 2007 में संशोधन करते हुए गृहस्वामियों को ही होल्डिंग टैक्स की घोषणा करने का फरमान जारी किया है. इसके अनुरूप नगरपालिका ने संपत्ति कर, खाली भूमि कर व स्वंय निर्धारण प्रणाली लागू किया गया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2013 11:35 PM

गोपालगंज. अब गृहस्वामी खुद अपने मकान की होल्डिंग टैक्स की घोषणा करेंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगरपालिका नियमावली 2007 में संशोधन करते हुए गृहस्वामियों को ही होल्डिंग टैक्स की घोषणा करने का फरमान जारी किया है. इसके अनुरूप नगरपालिका ने संपत्ति कर, खाली भूमि कर व स्वंय निर्धारण प्रणाली लागू किया गया है. करदाताओं को अपने होल्डिंग टैक्स का स्वंय निर्धारण करने की जवाबदेही सौंपी गयी है. नगरपालिका नियमावली की धारा 13-14 के तहत यह प्रावधान गृहस्वामी और करदाताओं के लिए निर्धारित किया गया है. इसमें जो भी करदाता जान बूझ कर गलत सूचना का उपयोग कर निर्धारण में करते हैं उनके विरुद्ध नगर पर्षद के द्वारा जुर्माना भी लगाया जायेगा . वहीं धार्मिक उपयोगवाले भवनों और मलिन बस्तियों में अवस्थित मकान के होल्डिंग टैक्स में रियायत प्रदान की गयी है. होल्डिंग टैक्स की स्व निर्धारण ऑनलाइन करने और उसका भुगतान भी ऑनलाइन करने के बाद कर दाता को नगर विकास विभाग के द्वारा एक यूनिक संपत्ति पहचान संख्या उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उनके नाम से भेजी जायेगी अथवा इसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से खोजा जा सकता है. इसका उपयोग कर दाता नगर पर्षद से पत्रचार करते समय या संपत्ति कर विवरणी दायर करते समय यूनिक संपत्ति पहचान संख्या दर्ज किया जाना है. नगर पर्षद ने नगर क्षेत्र के सभी गृहस्वामियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे 30 सितंबर तक अपने कर निर्धारण की घोषणा करते हुए ऑनलाइन भुगतान करने की कार्रवाई पूरी करे अन्यथा जिन गृहस्वामी या करदाताओं के द्वारा अपने स्वंनिर्धारण कर की घोषणा नहीं की जाती है वैसे करदाताओं के विरुद्ध नगरपालिका नियमावली 2013 के तहत 1 अप्रैल ,2013 से प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ होल्डिंग टैक्स की वसूली की जायेगी.

Next Article

Exit mobile version