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जन शिकायत प्रभारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने की कार्रवाई डीएम को दिया वेतन से राशि कटौती करने का निर्देश मामला सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने का संवाददाता, गोपालगंजराज्य सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही उन्होंने डीएम कृष्ण मोहन […]

राज्य सूचना आयोग ने की कार्रवाई डीएम को दिया वेतन से राशि कटौती करने का निर्देश मामला सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने का संवाददाता, गोपालगंजराज्य सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही उन्होंने डीएम कृष्ण मोहन को पत्र भेज कर जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी राधाकांत के वेतन से अर्थदंड की राशि की कटौती कर जिला कोषागार में जमा कराते हुए रिपोर्ट मांगी है. मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने विजयीपुर प्रखंड के सरूपाई खापे गांव के रामेश्वर चौरसिया के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. आवेदक ने डीएम के जनता दरबार में 20 सितंबर एवं चार अक्तूबर, 2012 को अपनी फरियाद सुनायी. इसके बाद आवेदन पर की गयी कार्रवाई की सूचना रामेश्वर चौरसिया ने आठ अक्तूबर, 2012 को डीएम से मांगी. डीएम द्वारा मांगी गयी सूचना के आवेदन को हस्तांतरित करते हुए जन शिकायत के प्रभारी पदाधिकारी को भेज दिया, जिनके द्वारा न तो आवेदन की सूचना उपलब्ध करायी गयी और न ही आयोग के द्वारा मांगी गयी. ऐसी स्थिति में आयोग ने पदाधिकारी के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखे जाने की स्थिति में उन्हें दोषी मानते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया है. वहीं, आगामी 15 दिनों में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाने का निर्देश आयोग के द्वारा दिया गया है. आयोग ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 अगस्त, 2015 को निर्धारित किया है.

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