जानलेवा हमला के आठ आरोपितों को सात साल की सजा

पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया17 वर्ष पूर्व हुई थी घटनासंवाददाता, गोपालगंज17 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना की सुनवाई करते हुए एडीजे (द्वितीय) परशुराम सिंह यादव की अदालत ने आठ आरोपितों को घटना में शामिल होने का साक्ष्य पाते हुए सात सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2015 7:04 PM

पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया17 वर्ष पूर्व हुई थी घटनासंवाददाता, गोपालगंज17 वर्ष पूर्व भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना की सुनवाई करते हुए एडीजे (द्वितीय) परशुराम सिंह यादव की अदालत ने आठ आरोपितों को घटना में शामिल होने का साक्ष्य पाते हुए सात सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. 29 जनवरी, 1999 को गोपालपुर थाने के सपहा गांव निवासी निजामुद्दीन मियां के घर में उनके पड़ोसियों ने हमला कर घायल कर दिया था. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भरती कराया गया. घायल निजामुदीन मियां के बयान पर गोपालपुर थाना कांड संख्या- 09/1999 दर्ज की गयी थी, जिसमें आठ लोग जब्बार मियां, मुस्तफा मियां, मानाद्धीन मियां, इसहाक मियां,शकीर मियां, शकुर मियां, इदरीश मियां, अख्तर मियां को आरोपित बनाया गया था. कोर्ट ने सभी आठों आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया. बहस में एपीपी संतोष कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से केशव प्रसाद ने बहस में भाग लिया.