हाई कोर्ट ने दिया नर्दिेश, एक साल में ट्रैप केस का सरकार करें नष्पिादन

हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, एक साल में ट्रैप केस का सरकार करें निष्पादन विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की निगरानी विभाग को सभी ट्रैप केस का निष्पादन एक साल में पूरा कर लेने का निरर्देश दिया है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की एकल पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2015 7:15 PM

हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, एक साल में ट्रैप केस का सरकार करें निष्पादन विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की निगरानी विभाग को सभी ट्रैप केस का निष्पादन एक साल में पूरा कर लेने का निरर्देश दिया है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की एकल पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि छह सौ से अधिक मामले िनगरानी ब्यूरो और सरकार के समक्ष विभिन्न कारणों से लंबित है. जिसके कारण इन मामलों के आरोपितों के मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को निगरानी ब्यूरो को सहयोग करना चाहिए. इतनी संख्या में ट्रैप केस दर्ज हैं लेकिन उनके मामलों की जांच और कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है.

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