मुखिया-सरपंच के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले पर तुरत होगी सुनवाई

मुखिया-सरपंच के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले पर तुरत होगी सुनवाईविधि संवाददाता, पटनाविधायक और सांसदों की तरह अब मुखिया और सरपंचों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द होगी. ताकि, दोषी होने पर उन्हें भी विधायक और सांसदों की तरह पद छोड़ना पड़े. पटना उच्च न्यायालय में बुधवार को इस संबंध में एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2015 7:02 PM

मुखिया-सरपंच के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले पर तुरत होगी सुनवाईविधि संवाददाता, पटनाविधायक और सांसदों की तरह अब मुखिया और सरपंचों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द होगी. ताकि, दोषी होने पर उन्हें भी विधायक और सांसदों की तरह पद छोड़ना पड़े. पटना उच्च न्यायालय में बुधवार को इस संबंध में एक लोक हित याचिका दायर की गयी. याचिका में कहा गया कि सांसद और विधायकों के मामले में सुनवाई तेजी से होती है. जबकि, मुखिया और सरपंच समेत पंचायत प्रतिनिधियों पर चल रहे आपराधिक मामलों में सुनवाई देर से होती है. कई मामले अभी भी वर्षों से लंबित है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी मामलों में सुनवाई जल्द संभव नहीं है. कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को भी पार्टी बनाने को कहा. साथ ही सोमवार को सुनवाई का दिन निर्धारित किया. दो रिटायर जजों को दी गयी विदायीविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय में के दो रिटायर जज जस्टिस मिहिर कुमार झा और जस्टिस वीएन सिन्हा को विदायी दी गयी. विदायी समारोह में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी समेत सभी न्यायाधीश, महाधिवक्क्ता रामबालक महतो तथा अन्य वरीय अधिवक्ता व वकील शामिल हुए.

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