पंचायत चुनाव में होगा आरक्षण में बदलाव, आयोग ने दिया नर्दिेश

पंचायत चुनाव में होगा आरक्षण में बदलाव, आयोग ने दिया निर्देश जिलों में कैंप लगा कर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कराया जायेराज्य निर्वाचन आयोग में चार जनवरी से आरक्षण का होगा सत्यापनसंवाददाता,पटनाराज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी में पदों के आरक्षण लागू करने का आदेश दे दिया है. जिस निर्वाचन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 17, 2015 8:09 PM

पंचायत चुनाव में होगा आरक्षण में बदलाव, आयोग ने दिया निर्देश जिलों में कैंप लगा कर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कराया जायेराज्य निर्वाचन आयोग में चार जनवरी से आरक्षण का होगा सत्यापनसंवाददाता,पटनाराज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी में पदों के आरक्षण लागू करने का आदेश दे दिया है. जिस निर्वाचन क्षेत्र में जो आरक्षण लागू था, अब उसमें बदलाव हो जायेगा. सभी जिलों के डीएम को भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि 2011 की जनगणना को निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार प्रकाशित किया जा चुका है. निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार जनसंख्या के प्रकाशन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए. जिन पदों में आरक्षण किया जायेगा, उनमें ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख, जिला पर्षद सदस्य और जिला पर्षद के अध्यक्ष के पद शामिल हैं. साथ ही ग्राम कचहरी में पंच और सरपंच के पदों में चक्र के अनुसार बदलाव किया जाना है. आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि आरक्षण का प्रस्ताव जिलों में कैंप लगा कर किसी वरीय पदाधिकारी की देखरेख में समन्वित रूप से तैयार कराया जाये. आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करते समय किसी के दबाव में गलत आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया गया और निर्वाचन आयोग स्तर पर की गयी जांच के क्रम मे पाया गया, तो दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी. इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आबादी के अनुसार पहले अन्य वर्ग के लिए आरक्षण होगा, उसके बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा. ग्राम कचहरी में जनसंख्या में पहले वरीयता अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अन्य और उसके बाद अनुसूचित जाति के पदों के आरक्षण का चक्र होगा. साथ ही किसी भी पद के लिए अति पिछड़े वर्गों के लिए 20 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि चार पदों- पंचायत सदस्य, पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य के लिए आरक्षण का प्रावधान का क्रम पहले अन्य वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या को घटते क्रम में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के साथ तैयार किया जाना है. ग्राम कचहरी के दो पदों-पंच व सरपंच के लिए पहले अनुसूचित जनजाति फिर अन्य वर्ग और अंत में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या को निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में तैयार किया जाना है. राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर जिलों के तैयार आरक्षण प्रस्तावों का अनुमोदन कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है. शिवहर व अरवल (चार जनवरी), खगड़िया-लखीसराय (पांच जनवरी), जमुई-शेखपुरा (छह जनवरी), गोपालगंज-मुंगेर (सात जनवरी), भागलपुर-बांका (आठ जनवरी), जहानाबाद-बक्सर (नौ जनवरी), सुपौल-औरंगाबाद (11 जनवरी), अररिया-सीवान (12 जनवरी), गया-नवादा (13 जनवरी), मधुबनी-दरभंगा (15 जनवरी), बेगूसराय-कटिहार (18 जनवरी), पूर्वी चंपारण (19 जनवरी), भोजपुर-कैमूर (20 जनवरी), रोहतास – नालंदा ( 21 जनवरी), सीतामढ़ी- पटना (22 जनवरी), मधेपुरा- सहरसा (23 जनवरी), किशनगंज- पूर्णिया (25 जनवरी) मुजफ्फरपुर – वैशाली (27 जनवरी), समस्तीपुर – सारण (28 जनवरी) और पश्चिम चंपारण (29 जनवरी)

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