पांच अल्पसंख्यक बीएड कालेजों को नामांकन की मिली अनुमति

पांच अल्पसंख्यक बीएड कालेजों को नामांकन की मिली अनुमतिविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने पांच अल्पसंख्यक बीएड कालेजों को बीएड में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान कर दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण् सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा इन कालेजों में नामांकन पर रो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 22, 2015 6:24 PM

पांच अल्पसंख्यक बीएड कालेजों को नामांकन की मिली अनुमतिविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने पांच अल्पसंख्यक बीएड कालेजों को बीएड में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान कर दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण् सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा इन कालेजों में नामांकन पर रो लगाने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने 2015 -16 और 2016-17 सत्र में नामांकन की अनुमति दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल इन कालेजों में नामांकन की अनुमति दी जाती है. लेकिन, अंतिम निर्णय कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगा.राज्य सरकार ने दो सितंबर, 2015 को अध्यादेश जारी कर सभी बीएड कालेजों में नामांकन के लिए एक ही जगह मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया था. इसके बाद काउंसेलिंग के आधार पर कालेज तय करने का निर्णय हुआ था. इस बीच अल्पसंख्यक कालेजों ने इस सत्र के लिए नामांकन भी ले लिया था. पटना के फुलवारी स्थित इस्लामिया बीएड कालेज, तक्षशिला कालेज आफ एडुकेशन, सत्तार मेमोरियल कालेज आफ एडुकेशन, समनपुरा के मिर्जा गालिब कालेज आफ एडुकेशन और बिहार कालेज आफ एडुकेशन की ओर से पटना उच्च न्यायालय में सरकार के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गयी कि अल्पसंख्यक हितों पर यह चोट पहुंचाने वाला फैसला है. कोर्ट में बीएड कालेज की ओर से दलील दी गयी थी कि इन संस्थानों का स्वतंत्र अस्तित्व है. सरकार के आदेश से यह प्रभावित होगा. कोर्ट ने इस आधार पर सरकार की ओर से लगायी गयी रोक हटाने का आदेश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी को होगी.

Next Article

Exit mobile version