आज की रात जश्न मनाने को लेना होगा लाइसेंस

गोपालगंज : नववर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न मनानेवालों की उमंग में उत्पाद विभाग तड़का लगाने की तैयारी की राह में है. इस दौरान सभी निरीक्षकों के अवकाश पर रोक लगा दी गयी है. जिला उत्पाद अधिकारी प्रिय रंजन ने बताया कि होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, बरात घर, गेस्ट हाउस, यहां तक की घरों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 31, 2015 1:31 AM

गोपालगंज : नववर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न मनानेवालों की उमंग में उत्पाद विभाग तड़का लगाने की तैयारी की राह में है. इस दौरान सभी निरीक्षकों के अवकाश पर रोक लगा दी गयी है. जिला उत्पाद अधिकारी प्रिय रंजन ने बताया कि होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, बरात घर, गेस्ट हाउस, यहां तक की घरों में निजी आयोजनों के दौरान सामूहिक रूप से बिना अस्थाई लाइसेंस के मदिरा के सेवन करने पर पाबंदी लगा दी गयी है.

जिस किसी को भी 31 दिसंबर की रात जश्न मनाना है उसे बकायदा एक दिन का लाइसेंस लेना होगा. अनुमति के बिना जो कोई भी 31 की शाम में जश्न मनायेगा उस पर उत्पाद विभाग के निरीक्षक सकती से पेश आयेंगे. दोषियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. स्थानीय स्तर पर सभी थाना प्रमुखों को भी निर्देश दिया गया है कि बिना लाइसेंस के सामूहिक रूप से मदिरा का सेवन करनेवालों को तत्काल हिरासत में लिया जाये.

विभाग का मानना है कि ऐसे आयोजनों में अवैध रूप से मदिरा का सेवन करनेवाले लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं और गैरकानूनी काम भी करते हैं. लाइसेंस प्राप्त लोगों के जश्न पर निगरानी रखने में विभाग को सहायता होती है. बिना आकस्मिक बार की इजाजत लिये समारोह स्थल पर मदिरा का प्रयोग करना दंडनीय अपराध माना जायेगा. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विभाग में संपर्क करना होगा.
निगरानी के लिए बनायी गयी टीम
अवैध रूप से शराब पीने व बेचनेवालों की धर-पकड़ के लिए उत्पाद निरीक्षकों की टीम बनायी गयी है. कोई भी मौके पर पकड़ा गया उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. धर-पकड़ का अभियान भी चलाया जा रहा है.
खपेगी 40 करोड़ की शराब
जिला उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि दिसंबर माह में 40 करोड़ रुपये का कारोबार होगा. जिले में सभी लाइसेंस धारकों को 350 बोतल अंगरेजी शराब बेचने का लक्ष्य दिया गया है. इसके अलावा बियर व देशी शराब है. घर व निजी स्थान पर आयोजित समारोह के लिए एक हजार रुपये का लाइसेंस. क्लब, व्यक्ति द्वारा होटल, रेस्टोरेंट,फार्म हाउस, बरात घर आदि में गैर वाणिज्यिक प्रयोजक हेतु समारोह के लिए तीन हजार रुपये का लाइसेंस.

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