लवली आनंद की चुनाव याचिका पर जदयू विधायक को नोटिस

लवली आनंद की चुनाव याचिका पर जदयू विधायक को नोटिस 25 फरवरी को होगी सुनवाईविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने शिवहर के जदयू विधायक शर्फुद्दीन को नोटिस जारी किया है. उन्हें 25 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. न्यायाधीश केके मंडल की कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में हम पार्टी की उम्मीदवार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2016 6:26 PM

लवली आनंद की चुनाव याचिका पर जदयू विधायक को नोटिस 25 फरवरी को होगी सुनवाईविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने शिवहर के जदयू विधायक शर्फुद्दीन को नोटिस जारी किया है. उन्हें 25 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. न्यायाधीश केके मंडल की कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में हम पार्टी की उम्मीदवार लवली आनंद की ओर से दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने लवली आनंद की याचिका स्वीकार कर ली है. पूर्व सांसद लवली आनंद शिवहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हम पार्टी की उम्मीदवार थी. उन्हें जदयू के शर्फुद्दीन से 461 मतों से पराजित हुई थी. लवली आनंद ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया कि जदयू उम्मीदवार के घर के करीब बूथ था और उसमें नब्बे प्रतिशत वोट जदयू उम्मीदवार के पक्ष में गिरा था. लवली आनंद के वकील ने कहा कि जदयू उम्मीदवार के पंचायत में एक और बूथ बनाया गया था जहां उन्हें नब्बे प्रतिशत से अधिक वोट मिले. याचिका में प्रशासन पर जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया गया है. बड़हरा विधायक के खिलाफ भी याचिका दायर, 25 को सुनवाईआरा जिले के बड़हरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजद विधायक सरोज यादव के खिलाफ पूर्व विधायक आशा देवी ने चुनाव याचिका दायर की है. न्यायाधीश केके मंडन की कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 25 फरवरी को करने का निर्देश दिया है. याचिका में कहा गया कि राजद उम्मीदवार पेशे से ठेकेदार हैं. विधायक निर्वाचित होने के बाद अभी भी वह ठेकेदारी कर रहे हैं. इससे विधायक के पद की गरिमा खत्म हुई है. अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी.

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