डीटीओ से मांगी गयी रद्द किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा

डीटीओ से मांगी गयी रद्द किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरासुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी को जायेगी रिपोर्टसंवाददाता,पटनापरिवहन विभाग ने सभी डीटीओ से अपने-अपने जिले में रद्द किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा मांगा है. विभाग ने सभी डीटीओ को तीन माह सितंबर से नवंबर, 2015 तक ब्योरा उपलब्ब्ध कराने को कहा है, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2016 8:13 PM

डीटीओ से मांगी गयी रद्द किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरासुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी को जायेगी रिपोर्टसंवाददाता,पटनापरिवहन विभाग ने सभी डीटीओ से अपने-अपने जिले में रद्द किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा मांगा है. विभाग ने सभी डीटीओ को तीन माह सितंबर से नवंबर, 2015 तक ब्योरा उपलब्ब्ध कराने को कहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा कमेटी को रिपोर्ट सौंपा जा सके. सड़क सुरक्षा कमेटी को हर तीन माह का रद्द किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का रिपोर्ट भेजना होता है. राज्य परिवहन आयुक्त नवीन चंद्र झा ने बेगूसराय के जिला परिवहन अधिकारी को छोड़ कर शेष 37 जिले के जिला परिवहन अधिकारी को सितंबर से नवंबर माह तक रद्द किये गये ड्राइविंग लाइसेंस का रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया है. डीटीओ को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट नहीं सौंपने की वजह से सड़क सुरक्षा कमेटी को रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा कमेटी का गठन किया है. कमेटी द्वारा देखा जाता है कि वाहन चलाने के दौरान गड़बड़ी करनेवाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है. गलत वाहन चलानेवाले लोगों का ड्राइविंग लाईसेंस रद्द किया जा रहा है या नहीं. सडुक सुरक्षा कमेटी को हर तीन माह का रिपोर्ट भेजना होता है.

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