नालंदा मेडिकल काॅलेज अस्पताल के डेढ़ करोड़ की मशीन को सात दिनों में होगा चालूविधि संवाददाता, पटना नालंदा मेडिकल काॅलेज अस्पताल में मरीजों के लिए डेढ़ करोड़ रुपये में खरीद की गयी मशीन को सात दिनों में चालू किया जायेगा. पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस आशय का निर्देश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया मशीन खरीद मामले में दोषी पाये गये अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. गौरतलब है कि एनएमसीएच में 2007 में डेढ करोड़ रुपये की मशीन जांच के लिए खरीद की गयी. जिसे अब तक खोला ही नहीं गया और एक भी मरीज की जांच नहीं हुई. 2. सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों की 29 फरवरी तक बन जायेगी नियमावलीविधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अगले माह 29 फरवरी तक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों की नियमावली बना लेने को कहा है. बिहार स्टेट माइनारिटी एसोसएिशन के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने यह आदेश दिया है. सरकार ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक नियमावली तैयाार कर लिया तो इसी आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी संभव हो सकेगी.
नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डेढ़ करोड़ की मशीन को सात दिनों में होगा चालू
नालंदा मेडिकल काॅलेज अस्पताल के डेढ़ करोड़ की मशीन को सात दिनों में होगा चालूविधि संवाददाता, पटना नालंदा मेडिकल काॅलेज अस्पताल में मरीजों के लिए डेढ़ करोड़ रुपये में खरीद की गयी मशीन को सात दिनों में चालू किया जायेगा. पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस आशय का निर्देश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस […]
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