पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग की 44 जाति आरक्षण से मुक्त
गोपालगंज : पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोजन ने पिछड़े वर्ग की लगभग 44 जातियों को आरक्षण से मुक्त कर दिया है. यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर इन जाति के लोग चुनाव नहीं लड़ पायेंगे. इन जातियों के लोगों को सामान्य श्रेणी में रखा गया है, तो सामान्य श्रेणी की सीटों पर अपना […]
गोपालगंज : पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोजन ने पिछड़े वर्ग की लगभग 44 जातियों को आरक्षण से मुक्त कर दिया है. यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर इन जाति के लोग चुनाव नहीं लड़ पायेंगे. इन जातियों के लोगों को सामान्य श्रेणी में रखा गया है, तो सामान्य श्रेणी की सीटों पर अपना चुनाव लड़ सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने स्पष्ट कर दिया है.
कि बिहार पंचायत राज अधिनियम-6 की धारा – 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में पंचायत के सदस्य मुखिया पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला पर्षद सदस्य, जिला पर्षद अध्यक्ष, सरपंच, ग्राम कचहरी के सदस्य के पदों पर पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति-जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण सूची को जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है .
कि अधिनियम की धारा- 2 ख के अनुसार पिछड़ा वर्ग के अनुसूची-2 में वर्णित नागरिकों के लिए चुनाव में कोई आरक्षण अनुमान्य नहीं है. इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि जिले की 44 जाति जो पिछड़ा वर्ग से होकर भी आरक्षण के लाभ से वंचित हो गये हैं.