एनडीपीसी एक्ट के तहत 12 वर्षों का कारावास

गोपालगंज : एनडीपीसी एक्ट के तहत एडीजे प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दो आरोपितों को 12 वर्षों के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन वर्षों की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. विजयीपुर पुलिस गोपनीय सूचना पर 12 फरवरी, 2013 को धोबवलिया नहर के समीप छापामार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 6, 2016 4:57 AM

गोपालगंज : एनडीपीसी एक्ट के तहत एडीजे प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दो आरोपितों को 12 वर्षों के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन वर्षों की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. विजयीपुर पुलिस गोपनीय सूचना पर 12 फरवरी, 2013 को धोबवलिया नहर के समीप छापामार कर 66 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया था.

न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस ने नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया था. इसमें आरोपितों को शामिल बताया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दो आरोपितों को सजा सुनाई है.

दोनों में एक आरोपित पशुराम बीन विजयीपुर थाना क्षेत्र के रहनेवाला है. जबकि दूसरा शर्मानंद राम गोपालगंज थाना क्षेत्र का रहनेवाला बताया गया है. सरकार की तरफ स्पेशल पीपी, एनडीपीसी ललन द्विवेदी व बचाव पक्ष से देवेंद्र नाथ तिवारी व रवींद्र सिंह ने भाग लिया.

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