जानलेवा हमले में आठ साल व पांच साल का कारावास और अर्थदंड की सजा
एडीजे दो सतीश कुमार देव के कोर्ट ने जानलेवा हमले के 14 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए अलग-अलग आठ साल व पांच साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है.
गोपालगंज. एडीजे दो सतीश कुमार देव के कोर्ट ने जानलेवा हमले के 14 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए अलग-अलग आठ साल व पांच साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शाहिद रजा खां तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता सोना विश्वास की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिर पर फरसे से हमला करने वाले श्री राम सिंह को आठ वर्ष तथा अंबिका सिंह को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि सूचक को देने का आदेश कोर्ट ने दिया. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को मंडल कारा चनावे भेज दिया गया. बताया जाता है कि 7 जनवरी 2007 को कटेया थाने के छितौना गांव के बादशाह सिंह के मसूर की फसल लगे खेत में उसी गांव की कलावती देवी कटे हुए केले का तना फेंक रही थी. मना करने पर लाठी तथा फरसा से लैस होकर कुछ लोग आये तथा जान मारने की नीयत से हमला कर दिया. बचाने आये उनके पुत्र विकास सिंह को मारकर घायल कर दिया गया. मामले को लेकर बादशाह सिंह के फर्द बयान पर उसी गांव के श्रीराम सिंह, अंबिका सिंह, संजय सिंह तथा कैलाश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. कांड के अनुसंधानक द्वारा सभी चार आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया था. आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. मामले में सूचक के साथ ही उसकी पत्नी, विवेक सिंह, नरेंद्र सिंह तथा जख्म प्रतिवेदन देने वाले डॉ एसके सुमन की गवाही हुई थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है