छपरा के दारोगा के वेतन पर लगी रोक

गोपालगंज: हत्या के मामले में बार-बार नोटिस के बावजूद गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर नाराज कोर्ट ने उचकागांव के पूर्व थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह के वेतन पर रोक लगा दी है. एडीजे आठ शोभा कांत मिश्रा की अदालत ने उचकागांव कांड संख्या 57/15 की सुनवाई पूरी करने के लिए कांड के आइओ तथा उचकागांव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2016 4:43 AM

गोपालगंज: हत्या के मामले में बार-बार नोटिस के बावजूद गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर नाराज कोर्ट ने उचकागांव के पूर्व थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह के वेतन पर रोक लगा दी है. एडीजे आठ शोभा कांत मिश्रा की अदालत ने उचकागांव कांड संख्या 57/15 की सुनवाई पूरी करने के लिए कांड के आइओ तथा उचकागांव

के तत्कालीन थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह को कई बार नोटिस दिया, लेकिन वे कोर्ट में नहीं हाजिर हुए. वर्तमान में दारोगा ज्वाला सिंह छपरा में पदस्थापित हैं. न्यायालय ने छपरा के एसपी को दारोगा के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. ध्यान रहे की उचकागांव थाना क्षेत्र के हरेया गांव में 25 अप्रैल, 2015 की रात 18 वर्षीया युवती की हत्या गेहूं की खेत में कर दी गयी थी. हत्या के बाद मृतक की मां विंदा देवी ने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दारोगा की गवाही होते ही सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.

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