होटल मालिक पिता-पुत्र की जमानत नामंजूर

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By Prabhat Khabar Digital Desk | September 4, 2016 1:51 AM

होटल मालिक पिता-पुत्र की जमानत नामंजूर

गोपालगंज : कुचायकोट के सासामुसा में सेक्स रैकेट चला रहे होटल मालिक पिता-पुत्र की जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. होटल मालिक पृथ्वीनाथ सिंह और उसके पुत्र धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रसाद के न्यायालय में अर्जी दी थी. न्यायालय ने अग्रिम जमानत के बिंदु पर सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी.
इनके साथ ही संदिग्ध अवस्था में पकड़े गये तनवीर आलम की नियमित जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कुचायकोट थाने के सासामुसा में मुख्यालय डीएसपी विभाष कुमार और स्थानीय थाने की पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया था. मामले में पुलिस ने पांच लड़कियों के साथ होटल संचालक को गिरफ्तार कर किया था. छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया था.
सासामुसा में डीएसपी ने छापेमारी के बाद किया था सेक्स रैकेट का खुलासा

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