छह लोगाें की जमानत याचिका खारिज
एडीजे – 6 के कोर्ट में चल रही थी सुनवाई गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में एडीजे-6 रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने जमानत के बिंदू पर सुनवाई के बाद अंतत: छह आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने वारदात को जघन्य बताते हुए आरोपितों की जमानत याचिका का विरोध किया. […]
एडीजे – 6 के कोर्ट में चल रही थी सुनवाई
गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में एडीजे-6 रामाश्रय प्रसाद के कोर्ट ने जमानत के बिंदू पर सुनवाई के बाद अंतत: छह आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने वारदात को जघन्य बताते हुए आरोपितों की जमानत याचिका का विरोध किया. कोर्ट ने पुलिस के द्वारा सौंपे गयी केस डायरी,
चार्जशीट तथा विशेष लोक अभियोजक की दलील को सुनने के बाद जमानत याचिका को रद्द किया. बता दें कि आरोपित छठु पासी, रंजय पासी, संजय पासी, सनोज पासी, मुन्ना पासी, राजेश पासी की जमानत के लिए अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने एक सितंबर को सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.