गोपालगंज : खजूरबानी शराबकांड में पुलिस ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एक) राम प्रकाश के कोर्ट ने पुलिस को कैलाशो देवी की केस डायरी तत्काल उपलब्ध कराने का रिमाइंडर दिया है. अब 10 नवंबर को सुनवाई होनी है. मामले में नामजद आरोपित कैलाशो देवी के अधिवक्ता विनय कुमार मिश्र ने गैर इरादतन हत्या में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इमाम मलिक के कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी.
गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि खजूरबानी कांड में प्रभावशाली आरोपितों को बचाने के लिए पुलिस ने कमजोर वर्ग के लोगों को साजिश के तहत फंसा दिया है, जबकि कैलाशो देवी के घर से न तो किसी तरह की शराब बरामद की गयी है और न ही आपत्तिजनक सामान मिला है. सीजर लिस्ट में जिस जमीन से शराब निकाली गयी है, वह जमीन भी कैलाशो देवी की नहीं है. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से पहले ही डायरी मांगी थी.