खजूरबानी शराबकांड में कोर्ट ने मांगा अभिलेख
कैलाशो देवी की जमानत पर 21 नवंबर को होगी सुनवाई गैर इरादतन हत्या में एडीजे आठ के कोर्ट में हो रही सुनवाई गोपालगंज : बहुचर्चित खजूरबानी शराबकांड में एडीजे आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट से गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा सौंपे गये चार्जशीट का अभिलेख उपलब्ध कराने का […]
कैलाशो देवी की जमानत पर 21 नवंबर को होगी सुनवाई
गैर इरादतन हत्या में एडीजे आठ के कोर्ट में हो रही सुनवाई
गोपालगंज : बहुचर्चित खजूरबानी शराबकांड में एडीजे आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट से गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा सौंपे गये चार्जशीट का अभिलेख उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. शराबकांड की आरोपित कैलाशो देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए 21
नवंबर को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है.
बता दें कि एडीजे छह के छुट्टी पर जाने के कारण इस मामले की सुनवाई एडीजे आठ के कोर्ट में चल रही है. विशेष लोक अभियोजन रवि भूषण श्रीवास्तव की दलील के बाद कोर्ट ने चार्जशीट का अभिलेख मांगा है. बचाव पक्ष के विनय कुमार मिश्रा ने कैलाशो देवी को खजूरबानी शराबकांड में निर्दोश बताते हुए कहा कि उसके घर से न तो शराब बरामद मिनी है और न ही किसी के द्वारा पिलायी गयी शराब से किसी की मौत हुई है. पुलिस ने इन्हें बेवजह इस केस में घसीटा है.