गोपालगंज : शिक्षक को सूचना उपलब्ध नहीं कराना जिला शिक्षा पदाधिकारी को महंगा पड़ गया. सीवान जिले के सरसर गांव के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक वशिष्ठ गुप्ता के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार से वर्ष 2013 में सूचना की मांग की गयी थी. तब से जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ)के द्वारा आवेदक को गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी जाती रही.
तीन वर्षों में आवेदक को पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. राज्य सूचना आयोग अरुण कुमार वर्मा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर दंड की राशि निर्धारित करते हुए दंड राशि को पांच आसान किस्तों में कटौती किये जाने का निर्देश डीएम राहुल कुमार को दिया है.